| क्रम संख्या | विवरण | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना | 
                                                        
                                                            | 1 | पात्रता | 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
                                                                    58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष | 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला | किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
                                                                    प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम
                                                                    हिजड़ापन से ग्रसित | 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
                                                                    58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
                                                                    लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप | 
                                                        
                                                            | 2 | वार्षिक आय सीमा | रु.48000/- | रु.48000/- | रु.60000/- |  | 
                                                        
                                                            | 3 | प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ | ₹1250 | 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1250
                                                                    75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500 | 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1250
                                                                    75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
                                                                    कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹2500 एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹1500 | ₹1250 |