क्रम संख्या |
विवरण |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना |
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना |
1 |
पात्रता |
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
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18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला |
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम
हिजड़ापन से ग्रसित
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55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
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2 |
वार्षिक आय सीमा |
रु.48000/- |
रु.48000/- |
रु.60000/- |
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3 |
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ |
₹1000
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18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1000
75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500
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75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹2500 एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹1500
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₹1000
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